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Goa Nightclub Fire Tragedy : साझेदार अजय गुप्ता हिरासत में, फरार मालिकों को अदालत से कोई राहत नहीं

दिल्ली की अदालत ने 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की याचिका को भी स्वीकार कर ली

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Goa Nightclub Fire Tragedy : गोवा पुलिस ने बुधवार को ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब के साझेदार अजय गुप्ता को हिरासत में ले लिया। दिल्ली की एक अदालत ने उसकी 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड की याचिका को भी स्वीकार कर ली।

पिछले सप्ताहांत नाइटक्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तरी गोवा स्थित इस क्लब में निवेशक और साझेदार होने का दावा करने वाले गुप्ता को दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने गोवा पुलिस के अनुरोध पर हिरासत में लिया। गुप्ता को बाद में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद जोशी के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने इंडिगो की उड़ानों में व्यवधान के कारण जारी हवाई यात्रा संकट को देखते हुए गोवा पुलिस को उनकी 36 घंटे की ट्रांजिट रिमांड सौंप दी। गुप्ता को दिल्ली में लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी होने के बाद हिरासत में लिया गया था। न्यायाधीश ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रीढ़ की हड्डी में चोट से पीड़ित गुप्ता को गोवा ले जाते समय उचित चिकित्सा देखभाल और समय पर दवा उपलब्ध कराई जाए।

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इस बीच, आग लगने के कुछ ही घंटों बाद थाईलैंड भागे नाइटक्लब के फरार मालिक सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को दिल्ली की अदालत से अंतरिम राहत पाने में असफल रहे। लूथरा बंधुओं ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। अदालत ने गोवा अधिकारियों से जवाब तलब किया और सुनवाई बृहस्पतिवार तक के लिए स्थगित कर दी। दोनों भाइयों के खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस अब भी सक्रिय है। आरोपी भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहीं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने गोवा पुलिस से जवाब तलब किया और अगली सुनवाई बृहस्पतिवार के लिए तय कर दी।

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दोनों भाइयों ने चार सप्ताह की अग्रिम जमानत मांगी है ताकि थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार न किया जाए। उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइटक्लब में लगी आग की घटना के सिलसिले में गोवा पुलिस ने पांच प्रबंधकों और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में क्रिसमस और नए साल के जश्न से पहले एक व्यापक सुरक्षा अभियान की घोषणा की।

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