Goa Nightclub Fire Tragedy : फुकेट भागे नाइट क्लब मालिकों को झटका, ट्रांजिट अग्रिम जमानत खारिज
दिल्ली की अदालत ने सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज की
Goa Nightclub Fire Tragedy : दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब के मालिकों सौरभ और गौरव लूथरा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। 6 दिसंबर को बर्च बाय रोमियो लेन नाइट क्लब में आग लगने से 25 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के तुरंत बाद लूथरा बंधु थाईलैंड के फुकेट भाग गए थे।
बुधवार को आरोपियों ने थाईलैंड से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए चार सप्ताह की अग्रिम जमानत का अनुरोध किया था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वंदना ने लूथरा बंधुओं की याचिका खारिज कर दी। विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है।
सुनवाई के दौरान गोवा के वकील ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि वे भाग गए, छिप गए और अब नरमी की गुहार लगा रहे हैं। लूथरा बंधुओं ने आग लगने की घटना के तुरंत बाद गोवा छोड़ दिया था और वे कानूनी प्रक्रिया से बच रहे हैं। कानून उन लोगों की मदद नहीं करता जो समन या वारंट का पालन करने से इनकार करते हैं।

