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Goa Nightclub Fire: आतिथ्य कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तेज, दो संपत्तियां सील

Goa Nightclub Fire: गोवा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने ‘रोमियो लेन' कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों...

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Goa nightclub fire उत्तरी गोवा जिले में उस नाइट क्लब में जले हुए अवशेष, जहां सिलेंडर विस्फोट के कारण आग लग गई थी। पीटीआई फोटो
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Goa Nightclub Fire: गोवा में एक नाइट क्लब में लगी भीषण आग में 25 लोगों की मौत के बाद राज्य सरकार ने ‘रोमियो लेन' कंपनी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि गोवा में इस आतिथ्य कंपनी की दो अन्य संपत्तियों को भी सील कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि संपत्ति के प्रवर्तकों सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा की धरपकड़ के लिए राज्य पुलिस की एक टीम रविवार को दिल्ली रवाना हुई।

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दोनों के खिलाफ प्राथमिकी पहले ही दर्ज की जा चुकी है। अधिकारियों के अनुसार उत्तरी गोवा के अरपोरा स्थित नाइट क्लब ‘बर्च बाय रोमियो लेन' में शनिवार देर रात करीब 12 बजे लगी आग में 25 लोगों की मौत हो गई, जिनमें से 20 क्लब के कर्मचारी और पांच पर्यटक थे।

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गोवा की अंजुना पुलिस ने क्लब के मुख्य महाप्रबंधक राजीव मोदक, महाप्रबंधक विवेक सिंह, बार प्रबंधक राजीव सिंघानिया और गेट प्रबंधक रियांशु ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। एक अधिकारी ने बताया कि उत्तरी गोवा जिला प्रशासन ने ‘रोमियो लेन' श्रृंखला के वागातोर स्थित एक बीच कैफे और आसगांव स्थित एक अन्य क्लब को भी सील कर दिया है।

उन्होंने कहा कि दोनों संपत्तियां विवादों में थीं इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को कहा कि राज्य पुलिस की एक टीम लूथरा परिवार की तलाश में दिल्ली रवाना हो गई है।

उन्होंने कहा कि आग लगने के मामले में दोनों प्रवर्तकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा स्थित ‘बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में आग लगने का कारण आतिशबाजी हो सकता है।

उन्होंने यह भी कहा कि क्लब के पास कथित तौर पर अग्निशमन विभाग की एनओसी भी नहीं थी। सावंत के अनुसार प्रारंभिक जांच से संकेत मिलता है कि शनिवार रात क्लब के अंदर ‘इलेक्ट्रिक पटाखे' चलाए गए थे, जिससे आग लगी।

मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव वी. कैंडावेलू और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) आलोक कुमार को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश भी दिए हैं, जिन्होंने सुरक्षा मानकों के उल्लंघन के बावजूद क्लब के संचालन की अनुमति दी थी।

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