Freedom of Speech इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनौली को कोलकाता हाईकोर्ट से मिली अंतरिम जमानत
ट्रिब्यून वेब डेस्क
चंडीगढ़, 5 जून
Freedom of Speech सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और कानून की छात्रा शर्मिष्ठा पनौली, जिन्हें एक सांप्रदायिक वीडियो पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, को कोलकाता हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत प्रदान की है।
कोर्ट ने उनसे 10,000 रुपये के जमानत बॉन्ड जमा करने को कहा है। इस मामले ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सांप्रदायिक सौहार्द के बीच गंभीर बहस को जन्म दिया।
हालांकि शर्मिष्ठा ने विवादित वीडियो हटा दिया था और सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी थी, फिर भी उनकी गिरफ्तारी पर तीखी आलोचना हुई और यह राजनीतिक विवाद में तब्दील हो गया। इस मुद्दे पर कई सार्वजनिक हस्तियों ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की।
गुरुग्राम से किया था गिरफ्तार
कोलकाता पुलिस ने शर्मिष्ठा को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें कोलकाता की अदालत ने 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। उनके वकील के अनुसार, राज्य के विभिन्न थानों में कम से कम चार एफआईआर दर्ज की गई हैं।