ट्रेंडिंगमुख्य समाचारदेशविदेशखेलबिज़नेसचंडीगढ़हिमाचलपंजाबहरियाणाफीचरसंपादकीयआपकी रायटिप्पणी

पूर्व प्रशिक्षु आईएएस पूजा खेडकर को मिली अग्रिम जमानत

नयी दिल्ली, 21 मई (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आईएएस की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए ओबीसी और दिव्यांग कोटे का गलत लाभ उठाने...
Advertisement

नयी दिल्ली, 21 मई (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आईएएस की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी दस्तावेजों के जरिए ओबीसी और दिव्यांग कोटे का गलत लाभ उठाने का आरोप है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने खेडकर को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कहा कि ‘वह न माफिया हैं, न आतंकवादी और न ही हत्यारिन’। पीठ ने कहा कि खेडकर ने सब कुछ खो दिया है और उन्हें अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और वह जांच में सहयोग नहीं कर रहीं। खेडकर पर 2022 की यूपीएससी परीक्षा में गलत जानकारी देकर आरक्षण लाभ लेने और फर्जी पहचान से परीक्षा में शामिल होने का आरोप है। उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस ने कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की है। खेडकर ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले की प्रकृति को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट को उन्हें जमानत देनी चाहिए थी।

Advertisement

Advertisement