मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

तमिलनाडु के पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मिली जमानत

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (एजेंसी) सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस अभय एस. ओका...
Advertisement

नयी दिल्ली, 26 सितंबर (एजेंसी)

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी. सेंथिल बालाजी को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले साल धनशोधन के एक मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने सेंथिल बालाजी को राहत देते हुए कठोर शर्तें भी लगाईं।

Advertisement

शीर्ष अदालत ने ईडी की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और बालाजी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी एवं सिद्धार्थ लूथरा की दलीलें सुनने के बाद 12 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पहले हाईकोर्ट ने 19 अक्तूबर को बालाजी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। एक स्थानीय अदालत भी तीन बार उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।

Advertisement
Show comments