नयी दिल्ली, 11 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि महाराष्ट्र में परिदृश्य बेहद परेशान करने वाला है, जहां पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को अपने ही बल पर भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआई पर कोई विश्वास नहीं है। परमबीर सिंह के वकील ने जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ से कहा कि राज्य पुलिस विभागीय मामलों में उनके मुवक्किल को अलग-थलग करने का प्रयास कर रही है, जिसके बाद पीठ ने यह टिप्पणी की। सिंह को गिरफ्तारी से संरक्षण देने की अवधि बढ़ाने से न्यायालय ने इनकार करते हुए कहा,‘यह वही पुलिस है जिसकी अगुवाई आप इतने समय तक करते रहे। हम क्या कहें कि पुलिस बल के प्रमुख को अब पुलिस बल में कोई भरोसा नहीं है और राज्य सरकार को सीबीआई में कोई विश्वास नहीं है। देखिये किस तरह का परिदृश्य बनाया जा रहा है। यह हमारे लिए बहुत परेशान करने वाला है। हम शांतिपूर्वक इसका समाधान नहीं निकाल सकते।’ पीठ ने कहा,‘राज्य सरकार नहीं चाहती कि सीबीआई इस मामले की जांच करे और उन्होंने इस बाबत बंबई हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी लेकिन इसमें उसे विफलता मिली। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है। हमने आपको पर्याप्त संरक्षण दिया और अब हम और संरक्षण नहीं देंगे।’ कोर्ट अब इस मामले पर सुनवाई 22 फरवरी को करेगा।