बदायूं, 30 अक्तूबर (एजेंसी)
बदायूं की विशेष एमपी/एमएलए अदालत ने एक छात्रा के अपहरण और बलात्कार के 13 साल पुराने एक मामले में शनिवार को बिल्सी सीट से पूर्व बसपा विधायक योगेंद्र सागर को उम्रकैद की सजा सुनायी। अपर शासकीय अधिवक्ता मदनलाल राजपूत ने बताया कि 23 अप्रैल, 2008 को बिल्सी क्षेत्र में स्नातक की एक छात्रा का अपहरण कर लिया गया था तथा कई दिनों के बाद मिली छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसे योगेंद्र सागर के लखनऊ स्थित सरकारी आवास पर रखा गया और उसके साथ तेजेन्द्र सागर, नीरज उर्फ मीनू शर्मा और खुद योगेंद्र सागर ने बलात्कार किया। पीड़िता के अनुसार दिल्ली समेत कई स्थानों पर ले जाकर उसके बाद कई दिनों तक उसके साथ बलात्कार किया गया।
उन्होंने बताया कि पुलिस एवं मीडिया का दबाव बढ़ने पर आरोपी छात्रा को मुज़फ्फरनगर में थाने के सामने छोड़ कर आ चले गए थे। राजपूत ने बताया कि एमपी/एमएलए विशेष अदालत के न्यायधीश अखिलेश कुमार ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद योगेंद्र सागर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई और उनपर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।