नयी दिल्ली, 11 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोक्कर को करोड़ों रुपये के कथित धनशोधन मामले में 12 जुलाई को शाम पांच बजे तक वापस जेल में आत्मसमर्पण करने को कहा। साथ ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ उनकी याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया।
जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस आर. महादेवन की आंशिक कार्य दिवस पीठ ने बृहस्पतिवार को सुनवाई के दौरान एक वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों में कुछ तथ्यात्मक गलतियों का जिक्र करते हुए कहा, ‘नाटक खेला जा रहा है। कल एक वरिष्ठ अधिवक्ता ने गलत बयान दिया था उन्हें (छोक्कर) 30 जून, 2025 को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, दो जुलाई को सर्जरी की गई और वह अब भी अस्पताल में हैं। अब, रिकॉर्ड पर रखे गए दस्तावेजों से पता चलता है कि वह अस्पताल से बाहर हैं और उन्हें पांच जुलाई को छुट्टी दे दी गई थी।’ पीठ ने कहा कि यह अदालत को गुमराह करने और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने का स्पष्ट प्रयास है। आचरण को देखते हुए हम याचिका पर विचार
नहीं करेंगे।
लगभग 3700 घर खरीदारों को प्रभावित करने वाले 600 करोड़ रुपये के धनशोधन घोटाले में आरोपी छोक्कर को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के अधिकारियों ने गत चार मई को नयी दिल्ली स्थित एक पांच सितारा होटल से गिरफ्तार किया था। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 19 जून को उन्हें चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत दी थी। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट कहा था कि जमानत ‘एक बार के लिए’ है और उन्हें 12 जुलाई को शाम पांच बजे तक जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा।