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पहली बार ग्रीन आतिशबाजी से गूंजेगा दिल्ली-एनसीआर

त्योहार से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक होगी अनुमति
नयी दिल्ली में कर्तव्य पथ में बुधवार शाम के समय प्रदूषण के चलते छाया स्मॉग। -मानस रंजन
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पटाखों के दिवानों के लिये खुशखबरी.... इस दिवाली में दिल्ली, एनसीआर वाले ग्रीन पटाखों का आनंद ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कुछ शर्तों के साथ त्योहार के दौरान दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में हरित पटाखों की बिक्री और उनके इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि हरित पटाखों का उपयोग दिवाली और उससे एक दिन पहले कुछ घंटों तक ही किया जा सकेगा। हालांकि, 18 से 21 अक्तूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। केंद्र और दिल्ली सरकार के संयुक्त अनुरोध को स्वीकार करते हुए भारत के सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने हरित पटाखों पर प्रतिबंध में ढील दी। सीजेआई ने कहा, ‘हमें एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा, पर्यावरण के साथ समझौता न करते हुए इसे संयमित करना होगा।’ सीजेआई ने आदेश पढ़ते हुए कहा, ‘18 अक्तूबर से 21 अक्तूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी।

पुलिस इस बात पर नजर रखने के लिए गश्ती टीमों का गठन करेगी कि केवल क्यूआर कोड वाले पटाखे ही बेचे जाएं। नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के लिए उल्लंघन नोटिस संलग्न किया जाएगा। पटाखों का उपयोग दिवाली से एक दिन पहले और दिवाली के दिन सुबह 6 बजे से सुबह 7 बजे तक और रात 8 बजे से रात 10 बजे तक सीमित रहेगा।’

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विशेषज्ञों को प्रदूषण बढ़ने की आशंका

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दीपावली के दौरान हरित पटाखों को फोड़ने की अनुमति दिए जाने पर पर्यावरण विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। विशेषज्ञों ने कहा कि उचित प्रवर्तन और जन जागरूकता के बिना, यह कदम दिल्ली की पहले से ही जहरीली हवा को और खराब कर सकता है। पर्यावरण कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने अदालत के फैसले को ‘व्यावहारिक’ बताया, क्योंकि यह लोगों के दीपावली के उत्सव के अधिकार का सम्मान करता है लेकिन उन्होंने वायु प्रदूषण को साल भर की समस्या मानने में व्यापक विफलता की आलोचना की।

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