Festival of Lights : व्यापारियों ने हरित पटाखे खरीदने किए शुरू, दुकानदारों में उत्साह
Festival of Lights : सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्योहारी मौसम के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दिए जाने के बाद दिल्ली के व्यापारियों ने इनके लिए ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। निर्माताओं ने आज यह जानकारी दी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में कुछ शर्तों के साथ हरित पटाखों की बिक्री एवं चलाने की अनुमति दे दी। राजधानी 18 से 21 अक्टूबर तक हरित पटाखों की बिक्री की अनुमति होगी। दिवाली से एक दिन पहले और त्योहार के दिन विशिष्ट समय में ही ये पटाखे चलाए जा सकते हैं। पटाखा निर्माता संघ के अध्यक्ष एस बी नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि अदालत के आदेश के बाद से व्यापारियों ने हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया है क्योंकि दिवाली में बहुत कम समय बचा है।
वे जल्द से जल्द अपनी दुकानों में हरित पटाखे जमा करना चाहते हैं। बुधवार को निर्माताओं ने दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि लाइसेंस समय पर और बिना किसी देरी के जारी किए जाएंगे। मंत्री ने हमें बिक्री के समय और आने वाले दिनों के दिशानिर्देशों के बारे में भी जानकारी दी।
हरित पटाखों की संरचना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि इन्हें कम मात्रा में फ्लैश पाउडर और विशेष रसायनों का उपयोग करके बनाया जाता है जो ध्वनि एवं वायु प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। स्वच्छ सामग्री के कारण, हरित पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में थोड़े महंगे होते हैं। सदर बाजार व्यापारी संघ के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने बताया कि व्यापारियों ने लाइसेंस के लिए आवेदन देना शुरू कर दिया है। दुकानदारों में उत्साह है क्योंकि इस फैसले से उन्हें त्योहारी मौसम में पटाखे बेचने और अच्छी कमाई करने का मौका मिलेगा। हालांकि, कुछ दुकानदार अब भी समय पर लाइसेंस मिलने को लेकर चिंतित हैं।