Fatehabad News: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को दस साल सजा, एक लाख जुर्माना
Fatehabad News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से रेप के आरोपी रमेश पुत्र कालूराम, निवासी डिंग मंडी, जिला सिरसा को दोषी पाते हुए कठोर दंड दिया है। न्यायालय द्वारा दोषी को पोक्सो...
Fatehabad News: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित गर्ग की अदालत ने बुधवार को नाबालिग से रेप के आरोपी रमेश पुत्र कालूराम, निवासी डिंग मंडी, जिला सिरसा को दोषी पाते हुए कठोर दंड दिया है।
न्यायालय द्वारा दोषी को पोक्सो एक्ट सहित कई धाराओं में अधिकतम 10 वर्ष कठोर कारावास तथा एक लाख जुर्माना लगाया है। अदालत ने आदेश दिया कि दोषी पर लगाए गए कुल एक लाख रुपये के जुर्माने में से पचास हज़ार रुपये राज्य के खजाने में तथा पचास हजार पीड़ित को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे।
मामले की पैरवी नवदीप बल्हारा, सहायक जिला न्यायवादी, फतेहाबाद द्वारा की गई। जिला न्यायवादी देवेंद्र कुमार मित्तल ने बताया कि दिनांक 11 मई 2023 को थाना सदर फतेहाबाद में एक शिकायत प्राप्त हुई, जिसमें शिकायतकर्ता ने अपनी 17 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाकर ले जाने का आरोप लगाया।
शिकायत के अनुसार लड़की 10मई 2023 को दोपहर लगभग 4 बजे से घर से लापता थी। शिकायत के आधार पर थाना सदर फतेहाबाद में मुकदमा दर्ज कर जांच आरंभ की गई। जांच के दौरान पुलिस ने 18 मई को बालिका को बरामद किया तथा उसके बयान पर धारा 376 आईपीसी व धारा 4 पोक्सो एक्ट भी जोड़ी गई।
न्यायालय में कलमबद्ध करवाए गए बयान में पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे अमृतसर ले गया तथा 13 मई 2023 को उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी रमेश कुमार को 18 मई को गिरफ्तार कर लिया था। करीब ढ़ाई साल चले मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए उपरोक्त कठोर सजा सुनाई।

