EVM Hack Case: निर्वाचन आयोग ने ईवीएम हैक कर सकने के दावे पर व्यक्ति के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत
Election Commission filed a police complaint against a person who claimed to be able to hack EVM
नयी दिल्ली, एक दिसंबर (भाषा)
EVM Hack Case: मुंबई पुलिस की साइबर शाखा ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की ‘फ्रीक्वेंसी' से छेड़छाड़ कर ईवीएम को हैक कर सकने का दावा करने वाले एक व्यक्ति के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने मामले में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपी सैयद शुजा द्वारा किया गया दावा झूठा और निराधार है।
अधिकारी ने बताया कि 30 नवंबर को दक्षिण मुंबई के साइबर थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) अधिनियम के तहत ‘‘इस वीडियो में दिख रहे व्यक्ति के खिलाफ'' प्राथमिकी दर्ज की गई। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने एक वीडियो साझा किया था, जिसमें एक व्यक्ति को यह दावा करते सुना जा सकता है कि वह महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम की ‘फ्रीक्वेंसी' से छेड़छाड़ कर उसे (ईवीएम को) हैक कर सकता है, जिसके बाद निर्वाचन आयोग ने यह कार्रवाई की।
निर्वाचन आयोग ने 2019 में भी इसी तरह का दावा करने के लिए शुजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था। महाराष्ट्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘झूठे दावों से जुड़ी इसी तरह की एक घटना में आयोग के निर्देश पर 2019 में दिल्ली में इसी व्यक्ति (शुजा) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जो किसी अन्य देश में छिपा हुआ है।''
आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि दिल्ली और मुंबई पुलिस मामले की सक्रियता से जांच कर रही है तथा इस तरह की ‘‘दुर्भावनापूर्ण गतिविधियों'' में संलिप्त ऐसे व्यक्तियों के संपर्क में रहने वाले व्यक्ति की पहचान व गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है।
अधिकारी ने बताया कि इस तरह की हरकतें एक गंभीर अपराध है और इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। आयोग ने कहा है कि ईवीएम ऐसी मशीन है जिसे ‘वाई-फाई' या ‘ब्लूटूथ' सहित किसी भी नेटवर्क से नहीं जोड़ा जा सकता। इसने इस बात पर भी जोर दिया है कि ईवीएम के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम पर अपना भरोसा जताया है।

