नयी दिल्ली, 27 जुलाई (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की वैधता को बुधवार को बरकरार रखते हुए कहा कि हर मामले में ईसीआईआर (प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट) अनिवार्य नहीं है। जस्टिस ए. एम. खानविलकर की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) गिरफ्तारी के समय उसके आधार का खुलासा करता है तो यह पर्याप्त है। शीर्ष अदालत ने पीएमएलए के कुछ प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।