दंगा पीड़ित परिवारों को रोजगार, ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार
हरियाणा कैबिनेट की बैठक में लिए गये कई अहम फैसले
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक में 1984 के सिख दंगा पीड़ित परिवारों के लिए रोजगार नीति, ग्रामीण संपत्ति अधिकार अध्यादेश, नयी शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी और शहीद सैनिकों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति की छूट जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि संवेदनशील शासन हमारी नीति की नींव है। हम ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो जनता के जीवन में प्रत्यक्ष परिवर्तन लाएं। मुख्यमंत्री ने 25 अगस्त को विधानसभा में 1984 के सिख दंगों में मारे गए हरियाणा मूल के लोगों के परिजनों को रोजगार देने की घोषणा की थी। कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है।
अब ऐसे परिवारों के एक मौजूदा सदस्य को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से योग्यता और पात्रता के आधार पर लेवल-।, लेवल-।। या लेवल-।।। में नौकरी दी जाएगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन हरियाणा निवासियों की मृत्यु राज्य से बाहर हुई थी, उनके आश्रित भी इस लाभ के पात्र होंगे। यदि किसी विभाग में उपयुक्त पद उपलब्ध नहीं हैं तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पात्र व्यक्ति को किसी अन्य विभाग या अपने ही संस्थान में समायोजित करेगा।
हम हर वर्ग के हित की नीति बनाते हैं : नायब सैनी
बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि सरकार के निर्णय केवल प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि समाजिक संवेदनशीलता का प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य का हर नागरिक, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र में हो, शिक्षक हो या किसी त्रासदी से प्रभावित परिवार, खुद को सरकार से जुड़ा महसूस करे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हर वर्ग के हित के लिए नीति बनाती है।

