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कर्मचारी 30 से पहले ही चुनें यूपीएस का विकल्प

वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे 30 सितंबर से पहले ही एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनें ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान हो सके। सरकार ने एक अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार...
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वित्त मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को सरकारी कर्मचारियों से कहा कि वे 30 सितंबर से पहले ही एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनें ताकि उनके अनुरोधों का समय पर निपटान हो सके। सरकार ने एक अप्रैल, 2025 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंतर्गत यूपीएस को एक विकल्प के रूप में पेश किया है। यूपीएस के तहत कर्मचारियों को निश्चित पेंशन की सुविधा मिलेगी। एनपीएस के तहत पात्र कर्मचारियों और पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस चुनने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2025 है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि जो कर्मचारी एनपीएस में बने रहने का विकल्प चुनते हैं, वे इस तिथि के बाद यूपीएस का विकल्प नहीं चुन सकते।

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