हरियाणा में बोर्ड-निगमों के कर्मियों को भी मिलेगा ग्रेच्युटी का लाभ
हरियाणा सरकार ने बोर्ड-निगमों व सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भी डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने की घोषणा की है। एक जनवरी 2006 के बाद नियुक्त हुए और एनपीएस के दायरे में आने वाले...
हरियाणा सरकार ने बोर्ड-निगमों व सरकारी कंपनियों और सहकारी संस्थाओं में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को भी डेथ-कम-रिटायरमेंट ग्रेच्युटी का लाभ देने की घोषणा की है। एक जनवरी 2006 के बाद नियुक्त हुए और एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारी इसके तहत पात्र होंगे। पहले यह सुविधा केवल राज्य सरकार के नियमित कर्मचारियों के लिए थी।
मुख्य सचिव और वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की ओर से मंगलवार को इस संदर्भ में आदेश जारी किए गए। इसके लिए सभी बोर्ड-निगमों के प्रबंध निदेशकों, मुख्य प्रशासक और सीईओ को पत्र भेजा गया है। उन्हें निर्देश दिए गए हैं कि पात्र कर्मचारियों को यह लाभ निर्धारित नियमों के तहत उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। आदेश में वर्ष 2017 की वित्त विभाग की अधिसूचना का हवाला देते हुए स्पष्ट किया गया है कि एनपीएस कर्मचारियों को वही ग्रेच्युटी मिलेगी, जो सीएसआर वॉल्युम-2 के अंतर्गत अन्य कर्मचारियों को प्रदान की
जाती है।
सरकार ने निर्देश दिया है कि प्रत्येक मामले की संपूर्ण जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद ही भुगतान किया जाए। ग्रेच्युटी का वित्तीय बोझ संबंधित बोर्ड या निगम स्वयं उठाएगा, राज्य सरकार इस व्यय को वहन
नहीं करेगी।
इस फैसले को कर्मचारियों के लिए आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा बड़ा कदम माना जा रहा है। कर्मचारी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे।

