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EC का निर्देश- 16 अगस्त तक अपना ‘फर्जी' मतदाता पहचान पत्र जमा करें तेजस्वी यादव

जाली सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना कानून की नजर में अपराध
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निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को राजद नेता तेजस्वी यादव से कहा कि फर्जी सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना अपराध है। उन्हें 16 अगस्त तक अपना ‘‘फर्जी'' मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) जमा करने का निर्देश दिया।

पटना (सदर) के अनुमंडल अधिकारी और दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए मतदाता पंजीयन अधिकारी (ईआरओ) द्वारा इस संबंध में बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता यादव को एक नया पत्र जारी किया गया। अधिकारी ने पिछले सप्ताह पूर्व उपमुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया था कि वह उस मतदाता पहचान पत्र को जांच के लिए सौंप दें।

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इसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह उनके पास है, जबकि यह आधिकारिक तौर पर जारी नहीं किया गया है। नवीनतम पत्र में, ईआरओ ने कहा कि पिछले कई वर्षों की मतदाता सूची के अवलोकन से यह निष्कर्ष निकला है कि निर्वाचन आयोग ने यादव द्वारा उद्धृत मतदाता पहचान पत्र संख्या (EPIC) वाला वोटर कार्ड कभी जारी ही नहीं किया। ऐसा प्रतीत होता है कि उपरोक्त ईपीआईसी फर्जी है।

जाली सरकारी दस्तावेज बनाना और उसका उपयोग करना कानून की नजर में एक अपराध है। आपसे एक बार फिर अनुरोध है कि आप अपना स्पष्ट रूप से फर्जी मतदाता पहचान पत्र 16 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे तक जमा कर दें।

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