Dust Control : दिल्ली में 2.36 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया, 48 निर्माणाधीन स्थल किए बंद
Dust Control : दिल्ली सरकार ने धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करने पर पिछले महीने में 2.36 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। 200 से अधिक कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। 48 निर्माणाधीन स्थलों को बंद करने का आदेश दिया है।
यहां जारी एक बयान के मुताबिक, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि निगरानी और लगातार निरीक्षण के साथ की गई कार्रवाई प्रदूषण से निपटने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने 15 अक्टूबर से धूल नियंत्रण मुहिम तेज कर दी है। 500 वर्ग मीटर से बड़े 1,262 निर्माणाधीन स्थलों का निरीक्षण किया है।
निगरानी बढ़ाने के तहत डीपीसीसी के ‘डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल सेल्फ-असेसमेंट पोर्टल' पर अब 747 निर्माण परियोजनाएं दर्ज की गई हैं। यह पोर्टल ‘रियल-टाइम वीडियो फेंसिंग' पीएम2.5 और पीएम10 सेंसर तथा हर परियोजना के नियम पालन की स्थिति दिखाता है।
निरीक्षण वाले स्थलों में से 200 से अधिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, 48 को बंद करने का आदेश दिया गया और 35 पर जुर्माना लगाया गया। धूल-नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के लिए पर्यावरण मुआवजे के तौर पर 2.36 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।
पंजीकृत निर्माण स्थलों के अलावा डीपीसीसी की टीम को दिल्ली के इलाकों में निगरानी और बिना पंजीकृत या गैर-कानूनी निर्माण गतिविधियों की पहचान करने के लिए तैनात किया गया है। चिह्नित किए गए 4,881 इलाकों में से अधिकारियों ने 467 का सर्वेक्षण किया है और नियमों के उल्लंघन के लिए 33 को तुरंत कार्रवाई के लिए चिह्नित किया है।
