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...क्या आपके पॉपकॉर्न में कैरेमल है? GST दरों पर सोशल मीडिया पर मीम्स की बौछार

GST on popcorn: GST दरों पर हाल ही में GST परिषद की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण
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GST on popcorn: सांकेतिक फोटो। स्रोत iStock
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चंडीगढ़, 24 दिसंबर (ट्रिन्यू)

GST on popcorn: पॉपकॉर्न पर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को लेकर हाल ही में GST परिषद की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण ने सोशल मीडिया पर मीम्स की सुनामी ला दी है। यूजर्स इस विषय पर मजेदार और चुटीले मीम्स साझा कर रहे हैं, जिससे यह चर्चा का केंद्र बन गया है।

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शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न को चीनी से बनी मिठाई (Sugar Confectionery) मानते हुए इस पर 18% GST लगेगा, जबकि नमकीन और सादा पॉपकॉर्न, अगर वह पैकेज्ड और लेबल्ड है, तो उस पर 12% GST लगाया जाएगा। इस ऐलान के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इसे चुटकुलों और व्यंग्य का केंद्र बना दिया।

GST on popcorn: सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया

एक यूजर ने सवाल उठाया, "पॉपकॉर्न के अलग-अलग फ्लेवर्स पर अलग-अलग GST क्यों?" इस पर एक और यूजर ने मजेदार जवाब दिया, "यह सब नमक और कैरेमल के आणविक संरचना (Molecular Structure) पर निर्भर करता है। मोलर मास प्रतिशत जानकर हम वेटेड एवरेज GST रेट निकाल सकते हैं।"

एक अन्य यूजर ने वित्त मंत्री की तस्वीर साझा करते हुए लिखा, "क्या आपके पॉपकॉर्न में कैरेमल है?" फिल्म ‘3 इडियट्स’ का मशहूर डायलॉग जोड़ते हुए एक यूजर ने चुटकी ली, "कैरेमल पॉपकॉर्न तो बेटा, इतनी-इतनी थैलियों में सुनार की दुकान पर मिलेगा।"

GST on popcorn: इंटरनेट की चुटीली प्रतिक्रिया

पॉपकॉर्न के स्वाद को अब उनके चीनी और नमक की मात्रा के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। इस पर नेटिजन्स ने अपनी व्यंग्यात्मक राय व्यक्त की।

GST on popcorn: मीम्स का सिलसिला जारी

इस विषय पर मजेदार मीम्स की भरमार से साफ है कि सोशल मीडिया पर GST दरों को लेकर जनता कितनी रचनात्मक है। पॉपकॉर्न का यह मीठा और नमकीन विवाद जनता के बीच मनोरंजन का नया विषय बन गया है।

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