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दवा के किसी ब्रांड को बढ़ावा नहीं दे सकते डॉक्टर, एनएमसी ने जारी किए कुछ नियम

नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा) राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने डॉक्टरों के लिए कई नये नियम जारी किए हैं। ये नियम जारी करते हुए कहा गया, दुर्व्यवहार या हिंसा करने वाले मरीज या रिश्तेदारों के मामले में डॉक्टर इलाज से...

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प्रतीकात्मक चित्र
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नयी दिल्ली, 10 अगस्त (भाषा)

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राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने डॉक्टरों के लिए कई नये नियम जारी किए हैं। ये नियम जारी करते हुए कहा गया, दुर्व्यवहार या हिंसा करने वाले मरीज या रिश्तेदारों के मामले में डॉक्टर इलाज से इनकार कर सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि मरीज बिना उपचार के न रह जाए। इस संबंध में देर रात आई खबर के मुताबिक एनएमसी द्वारा जारी ‘पंजीकृत चिकित्सकों के व्यावसायिक आचरण से संबंधित विनियम' डॉक्टरों को किसी भी दवा के ब्रांड, उपकरण को बढ़ावा देने या उनका विज्ञापन करने से रोकते हैं। नियमों के मुताबिक चिकित्सकों और उनके परिवार के सदस्यों को किसी भी तरह से फार्मा कंपनियों या उनके प्रतिनिधियों से चिकित्सा उपकरण, उपहार, यात्रा सुविधाएं, आतिथ्य, नकदी नहीं लेनी चाहिए।

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