Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Diwali Green Crackers : अब दिल्ली की दिवाली भी होगी मजेदार... पटाखों को शर्तों के साथ मिली हरी झंडी, कोर्ट ने बिक्री को दी मंजूरी

एनसीआर राज्यों ने न्यायालय से हरित पटाखे जलाने की अनुमति देने का आग्रह किया; फैसला सुरक्षित

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
Advertisement

Diwali Green Crackers : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के राज्यों ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि दिल्ली-एनसीआर में हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी जाए। एनसीआर में दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा के कई जिले आते हैं। एनसीआर राज्यों की ओर से न्यायालय में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रधान न्यायाधीश बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ को बताया कि दिवाली पर रात 8 बजे से रात 10 बजे तक हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए।

मेहता ने पीठ से कहा, ‘‘हमने सुझाव दिए हैं।'' उन्होंने कहा कि उन्होंने एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाये जाने का सुझाव दिया है जिस पर अदालत विचार कर सकती है। उन्होंने कहा कि एनसीआर में पटाखे जलाने की अनुमति कुछ शर्तों के साथ दी जा सकती है, जिसमें केवल राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (नीरी) द्वारा अनुमोदित हरित पटाखों के निर्माण और बिक्री की अनुमति शामिल है। मेहता ने कहा कि एनसीआर राज्यों, दिल्ली सरकार और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक (पदार्थ) सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पटाखों की लड़ी का निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल न हो।

Advertisement

उन्होंने सुझाव दिया कि पटाखों की बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से ही की जानी चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल उन्हीं पटाखों की बिक्री हो, जिनकी अनुमति दी गई है। उन्होंने कहा, ‘‘एनसीआर राज्यों की सरकारों, दिल्ली सरकार और पीईएसओ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि समेत कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट कोई भी ऑनलाइन ऑर्डर स्वीकार नहीं करेगी।'' मेहता ने सुझाव दिया कि क्रिसमस और नये साल की पूर्व संध्या पर पटाखे जलाने की अनुमति केवल रात 11.55 बजे से रात 12.30 बजे तक ही दी जानी चाहिए।

Advertisement

उन्होंने कहा कि गुरुपर्व पर तड़के चार बजे से सुबह पांच बजे तक और रात 9 बजे से रात 10 बजे तक पटाखे जलाने की अनुमति दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विवाह और अन्य मौकों पर हरित पटाखों की बिक्री और उपयोग की अनुमति दी जा सकती है। न्यायालय ने याचिकाओं पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में ‘हरित' पटाखों के निर्माण और बिक्री से संबंधित मुद्दों पर सुनवाई कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 26 सितंबर को प्रमाणित विनिर्माताओं को इस शर्त पर हरित पटाखे बनाने की अनुमति दी थी कि इनकी बिक्री दिल्ली-एनसीआर में बिना मंजूरी के नहीं की जाएगी। इसने केंद्र से दिल्ली-एनसीआर में पटाखों के विनिर्माण पर पूर्ण प्रतिबंध पर नये सिरे से विचार करने को भी कहा था।

Advertisement
×