नयी दिल्ली, 8 अक्तूबर (एजेंसी)
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने शुक्रवार को एक आदेश में कहा कि दिल्ली सरकार के उन कर्मचारियों को 16 अक्तूबर से कार्यालय आने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्होंने कोविड-19 रोधी टीके की खुराक नहीं ली है। आदेश में कहा गया है कि टीके की खुराक न लेने वाले शिक्षकों और अग्रिम मोर्चे के कार्यकर्ताओं समेत दिल्ली सरकार के सभी ऐसे कर्मचारियों को तब तक ‘छुट्टी पर’ माना जाएगा जब तक कि वह टीके की खुराक नहीं ले लेते। इसमें कहा गया है कि ‘‘जिन कर्मचारियों ने 15 अक्तूबर तक टीके की कम से कम पहली खुराक नहीं ली है उन्हें 16 अक्तूबर से तब तक उनके कार्यालय/स्वास्थ्य देखभाल संस्थान/शैक्षणिक संस्थान आने नहीं दिया जाएगा जब तक कि वे टीके की पहली खुराक नहीं लेते।’ आदेश के अनुसार, संबंधित विभागों के प्रमुख आरोग्य सेतु ऐप या टीकाकरण प्रमाणपत्र के जरिए टीके की खुराक लेने वाले कर्मचारियों का सत्यापन करेंगे।