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Delhi Cm Arvind Kejriwal अरविंद केजरीवाल ने चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

supreme court शीर्ष अदालत ने 10 मई को आप के राष्ट्रीय संयोजक को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, दिल्ली सीएम को 2 जून को करना है सरेंडर
अरविंद केजरीवाल। (पीटीआई)
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ट्रिब्यून न्यूज सर्विस

सत्य प्रकाश

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नई दिल्ली, 27 मई

Delhi Cm Arvind Kejriwal दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को एक सप्ताह के लिए बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने कहा कि उनका वजन 7 किलोग्राम कम हो गया है। 21 मार्च को ईडी द्वारा - आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक को मौजूदा लोकसभा चुनावों में प्रचार करने के लिए शीर्ष अदालत ने 10 मई को अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया था और उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया गया था।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय का दौरा करने से रोक दिया था और कहा था कि वह आधिकारिक फाइलों पर तब तक हस्ताक्षर नहीं करेंगे जब तक कि दिल्ली एलजी की मंजूरी/अनुमोदन प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक न हो। एससी ने उनके खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी भूमिका पर टिप्पणी करने से भी रोक दिया था और उन्हें गवाहों के साथ बातचीत नहीं करने और/या मामले से जुड़ी आधिकारिक फाइलों तक पहुंच नहीं रखने का आदेश दिया था।

हालांकि, 1 जून को अपनी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने से छह दिन पहले, केजरीवाल ने शीर्ष अदालत से इस आधार पर अपनी अंतरिम जमानत को सात दिनों के लिए बढ़ाने का आग्रह किया था कि उन्हें पीईटी-सीटी स्कैन सहित कुछ नैदानिक ​​​​परीक्षणों/जांचों से गुजरना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को केजरीवाल की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसमें दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई थी। केजरीवाल ने मामले में उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली उच्च न्यायालय के नौ अप्रैल के फैसले को चुनौती दी है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कहा था कि अपने अधिकारों और तर्कों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केजरीवाल 'कानून के अनुसार' जमानत देने के लिए निचली अदालत में जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

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