Tribune
PT
About the Dainik Tribune Code Of Ethics Advertise with us Classifieds Download App
search-icon-img
Advertisement

Defamation Case : राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि मामले में एक गवाह से जिरह पूरी, अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को

अदालत में 5 वर्षों तक मामले की सुनवाई चली, लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए

  • fb
  • twitter
  • whatsapp
  • whatsapp
featured-img featured-img
राहुल गांधी। -फाइल फोटो
Advertisement

सुलतानपुर की सांसद/विधायक अदालत में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में मंगलवार को एक गवाह से जिरह पूरी कर ली गई। अब दूसरे गवाह से जिरह 9 अक्टूबर को की जाएगी।

रायबरेली से सांसद के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को गवाही देने के लिए उपस्थित थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के पिताम्बरपुर कलां निवासी अनिल मिश्रा से पूर्व में 9 सितंबर को शुरू हुई जिरह पूरी नहीं हो सकी थी, जिसे आज पूरा कर लिया गया। 9 अक्टूबर को दूसरे गवाह रामचंद्र दूबे से जिरह होगी। कोतवाली देहात क्षेत्र के हनुमानगंज निवासी एवं भारतीय जनता पार्टी नेता विजय मिश्रा ने वर्ष 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मुकदमा सांसद/विधायक अदालत में दर्ज कराया था।

Advertisement

उन्होंने आरोप लगाया था कि 2018 में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से एक अभद्र टिप्पणी की थी, जिससे वे आहत हुए। अदालत में 5 वर्षों तक मामले की सुनवाई चली, लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए। दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने उनके विरुद्ध वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब किया था। इसके बाद, फरवरी 2024 में राहुल गांधी ने अदालत में आत्मसमर्पण किया। विशेष मजिस्ट्रेट ने उन्हें 25-25 हजार रुपये के दो मुचलकों पर जमानत दे दी थी। अदालत ने उन्हें बयान दर्ज कराने के लिए तलब किया था।

कई तारीखों के बाद, 26 जुलाई को राहुल गांधी अदालत पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। उन्होंने स्वयं को निर्दोष बताते हुए कहा कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई है। अदालत ने वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे। वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने 28 अप्रैल को अदालत में अनिल मिश्रा को बतौर गवाह पेश किया था, जिनसे राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला ने जिरह की थी।

Advertisement
×