नयी दिल्ली, 30 मई (एजेंसी)
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा कि कोरोना के कारण उत्पन्न मौजूदा हालात में अस्पतालों के ठीक से काम करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टरों की सेवाएं अनिवार्य हैं और उनकी प्रशिक्षण की अवधि निर्धारित समय से अधिक बढ़ाने का अधिकारियों का फैसला प्रथम दृष्टया मनमाना या अनुचित नहीं हो सकता।
उच्च न्यायालय डीएनबी सुपर स्पेशिएलिटी पाठ्यक्रमों के कई चिकित्सकों की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें 4 मई, 2021 की अधिसूचना को चुनौती दी गई है। अधिसूचना के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा बोर्ड (एनबीई) ने उनकी प्रशिक्षण की अवधि इसके समाप्त होने की निर्धारित तिथि से आगे बढ़ा दी थी। चिकित्सकों की दलील है कि डीएनबी पाठ्यक्रम 3 साल का है और 3 महीने का अनिवार्य विस्तार स्वीकार्य है, जो उन्होंने पहले ही पूरा कर लिया है और दावा किया कि अधिकारियों के पास इस अवधि से ज्यादा पाठ्यक्रम को विस्तार देने का अधिकार नहीं है।