नयी दिल्ली, 1 नवंबर (एजेंसी)
पश्चिम बंगाल में इस साल काली पूजा, दिवाली और कुछ अन्य त्योहारों के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का कलकत्ता हाईकोर्ट का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रद्द कर दिया। जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस अजय रस्तोगी की विशेष पीठ ने कहा कि ग्रीन पटाखे चलाये जा सकते हैं। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार को यह सुनिश्चित करने को कहा कि प्रतिबंधित पटाखे और उनसे संबंधित सामान राज्य में न आये। पीठ हाईकोर्ट के 29 अक्तूबर के उस फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी जिसमें राज्य में सभी तरह के पटाखों की बिक्री, इस्तेमाल और खरीद पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा था, ‘राज्य यह सुनिश्चित करे कि इस साल काली पूजा, दिवाली, छठ पूजा, जगद्धात्री पूजा, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और नववर्ष की पूर्व संध्या के दौरान किसी भी तरह के पटाखे नहीं जलाए जाएं।’ उसने कहा था कि इन अवसरों पर केवल मोम या तेल के दीयों का ही इस्तेमाल किया जाए।