नयी दिल्ली, 9 जून (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि नीट-पीजी-2021 में अखिल भारतीय कोटा के लिए विशेष ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसिलिंग की सीमा होनी चाहिए। शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके छात्रों को दाखिला नहीं दिया जा सकता। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की पीठ ने नीट-पीजी-21 में 1456 सीटें भरने के लिए विशेष ‘स्ट्रे राउंड’ काउंसिलिंग कराने का अनुरोध करने वाली कई याचिकाओं पर शुक्रवार के लिए अपना आदेश सुरक्षित रखते हुए ये टिप्पणियां की।
पीठ ने सुनवाई पूरी करते हुए कहा, ‘विशेष स्ट्रे राउंड की सीमा होनी चाहिए। कई वर्षों से सीटें खाली रह जाती हैं और यह कोई पहली बार नहीं है। पूरी कवायद की सीमा होनी चाहिए। आठ-नौ राउंड की काउंसिलिंग के बाद महज कुछ सीट खाली रहने से क्या आप यह कह सकते हैं कि शिक्षा और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता करके तीन साल के पाठ्यक्रम में डेढ़ साल बाद आपको दाखिला दिया जाएगा?’