नयी दिल्ली, 26 अक्तूबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर फैसला मंगलवार को सुरक्षित रख लिया। कोर्ट की पीठ ने अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह और विभिन्न राज्यों सहित सभी पक्षों की दलीलेें सुनने के बाद कहा कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जायेगा।
केंद्र ने पूर्व में पीठ से कहा था कि यह एक तथ्य है कि लगभग 75 वर्षों के बाद भी इन वर्गों के लोगों को अगड़े वर्गों के समान योग्यता के स्तर पर नहीं लाया गया है। वेणुगोपाल ने कहा था कि एससी और एसटी के लिए समूह ए श्रेणी की नौकरियों में उच्च पद प्राप्त करना अधिक कठिन है और समय आ गया है जब शीर्ष अदालत को एससी, एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग द्वारा इन रिक्तियों को भरे जाने के लिये कुछ ठोस आधार देने चाहिए।