नयी दिल्ली, 6 जनवरी (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को नीट-पीजी दाखिला को लेकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण से संबंधित मामले में सुनवाई पूरी कर ली। अदालत इस पर अपना फैसला बाद में सुनाएगी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने विभिन्न पक्षों से कहा कि वे लिखित दलीलें दाखिल करें । इसके साथ ही पीठ ने कहा, हम 2 दिन से इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं, हमें राष्ट्रीय हित में काउंसलिंग शुरू करनी चाहिए।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने शीर्ष अदालत से कहा कि वह इस भ्रम को दूर करना चाहेंगे कि नियमों में बीच में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा, ‘नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है… जिस विषय को चुनौती दी गयी है, वह 2019 से अखिल भारतीय कोटा को छोड़कर पहले से ही लागू है।’ वर्ष 2021-22 शैक्षणिक वर्ष से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कोटा के कार्यान्वयन के लिए 29 जुलाई, 2021 की अधिसूचना को चुनौती देने वाले नीट-पीजी उम्मीदवारों ने 8 लाख रुपये की आय मानदंड लागू करने के सरकार के औचित्य का विरोध किया है। इन उम्मीदवारों का कहना है कि सरकार ने इस बारे में कोई अध्ययन नहीं किया है।