सांसद अमृतपाल की अर्जी पर एक हफ्ते में करें फैसला
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि वह खडूर साहिब के सांसद और रासुका में डिटेन अमृतपाल सिंह के उस ज्ञापन पर एक सप्ताह के अंदर फैसला करे, जिसमें एक दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए अस्थायी रिहाई की मांग की गई है। अमृतपाल के वकील ईमान सिंह खारा के मुताबिक, चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। अमृतपाल ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 की धारा 15 (हिरासत में लिए गए लोगों की अस्थायी रिहाई) के प्रावधानों के तहत मांग की थी, जिससे 19 दिसंबर तक संसद सत्र में शामिल होने की इजाजत मिल सके। अमृतपाल ने अदालत से अनुरोध किया था कि केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को पैरोल पर रिहाई की अनुमति देने का निर्देश दे। वह अभी असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ‘वारिस पंजाब दे’ समूह के प्रमुख को एक महीने से ज्यादा की तलाश के बाद 23 अप्रैल, 2023 को गिरफ्तार किया गया था।
कनाडा जा रही मां को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोका
अमृतसर (ट्रिन्यू) : अमृतपाल सिंह की मां बलविंदर कौर को दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने कनाडा जाने से रोक दिया। वह अपनी बेटी से मिलने और उसके नवजात बेटे को देखने जा रही थीं। परिवार के सदस्यों के अनुसार, इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया कि उनके खिलाफ अमृतसर ग्रामीण पुलिस के लुकआउट सर्कुलर के कारण उनके विदेश जाने पर रोक है। अमृतपाल के चाचा हरजीत सिंह ने कहा कि उन्हें इसका पता नहीं था। वह दोपहर करीब 3.30 बजे कनाडा जाने वाली फ्लाइट में बैठने वाली थीं और करीब 12 बजे एयरपोर्ट पहुंची थीं।
