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साइबर ठगी : हरियाणा के 3 लोगों समेत 9 को उम्रकैद

पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को साइबर ठगी गिरोह के नौ सदस्यों को एक कृषि वैज्ञानिक से करीब एक करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने बताया कि...
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पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की एक अदालत ने शुक्रवार को साइबर ठगी गिरोह के नौ सदस्यों को एक कृषि वैज्ञानिक से करीब एक करोड़ रुपये की ठगी के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अधिकारियों ने बताया कि दोषियों में चार महाराष्ट्र के, तीन हरियाणा के और दो गुजरात के हैं। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एस. सरकार ने उन्हें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया। पीड़ित वैज्ञानिक ने छह नवंबर 2024 को शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्हें सरकारी अधिकारी बनकर धमकाया और ‘डिजिटल अरेस्ट' के जाल में फंसाकर उनसे विभिन्न बैंक खातों के जरिये करीब एक करोड़ रुपये लूट लिए गये थे। पुलिस ने एक माह तक चले अभियान के तहत आरोपियों को विभिन्न राज्यों से गिरफ्तार किया। गिरोह अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, जिसका सरगना संभवत: दक्षिण-पूर्व एशिया के किसी देश में छिपा है। 

 

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