नयी दिल्ली (एजेंसी) : सुप्रीम कोर्ट सोमवार को उस याचिका को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गया जिसमें सीबीएसई तथा अन्य बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं इस वर्ष स्कूलों में (ऑफलाइन) प्रत्यक्ष न लेने का अनुरोध किया गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमण, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ के पास आई याचिका में कहा गया था कि कोविड के कारण प्रत्यक्ष परीक्षाएं नहीं होनी चाहिए। वकील प्रशांत पद्मनाभन को सुनने के बाद पीठ ने कहा, ‘मामले को न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की पीठ के पास जाने दें।’