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Court Sentences on Dog Bites : कुत्ते के काटने पर मालिक को भेजा जेल; कोर्ट ने कहा - इस लापरवाही पर नरमी नहीं बरती जा सकती...

Court Sentences on Dog Bites : कुत्ते के काटने पर मालिक को भेजा जेल; कोर्ट ने कहा - इस लापरवाही पर नरमी नहीं बरती जा सकती...
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सांकेतिक फाइल फोटो।
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चंडीगढ़, 29 मई (ट्रिन्यू)

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Court Sentences on Dog Bites : इन दिनों देशभर में कुत्तों से जुड़े हमले सुर्खियों में हैं... चाहे वो गलियों में घूमते आवारा कुत्ते हों या फिर महंगे नस्लों के पालतू पिटबुल और रॉटवीलर। सड़कों पर चलते आम लोगों से लेकर अपार्टमेंट की लिफ्ट में खड़े राहगीरों तक, कोई भी सुरक्षित नहीं दिखता। अब इन घटनाओं पर सख्त रुख अपनाते हुए अदालत ने एक पालतू कुत्ते के हमले के मामले में उसके मालिक को सजा सुनाई है।

मामला देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के वर्ली स्थित अल्फा अपार्टमेंट्स का है, जहां एक कुत्ते ने लिफ्ट में पड़ोसी को काट लिया। पीड़ित रामिक शाह के अनुसार, वह अपने नौकर व बेटे के साथ जा रहे थे। उसी वक्त आरोपी ऋषभ पटेल भी अपने कुत्ते को लेकर लिफ्ट में आने लगे। उन्होंने ऋषभ पटेल से कहा कि उनका बच्चा कुत्ते से डरता है इसलिए इसे लिफ्ट में मत लाइए लेकिन पटेल ने उनका अनुरोध अस्वीकार कर दिया और कुत्ते को जबरदस्ती खींचते हुए लिफ्ट में ले आया।

पीड़ित शाह के अनुसार, इसके बाद लिफ्ट में कुत्ते ने उनपर हमला कर दिया लेकिन फिर वो लिफ्ट से निकल गए। मगर, इसके बाद भी आरोपी ने उनका पीछा करते हुए कहा कि जो करना है कर लो। फिर पीड़ित ने उनके खिलाप पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। घटना की पुष्टि के लिए नौकर का बयान भी दर्ज किया गया।

अदालत में सुनवाई के बाद कोर्ट ने लापरवाही बरतने के आरोप में कुत्ते के मालिक को इसका जिम्मेदार ठहराया। कोर्ट ने आरोपी को चार महीने की कठोर सजा सुनाई और साथ ही 4,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

कोर्ट ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी अपने पालतू कुत्ते को जबरदस्ती लिफ्ट में घसीटते हुए ला रहा है। इससे साफ है कि उसे न तो अपने पालतू जानवर और न ही लिफ्ट में मौजूद लोगों की कोई चिंता है। कोर्ट ने कहा, ऐसे कृत्य के लिए अदालत नर्मी नहीं बरत सकती।

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