नयी दिल्ली (एजेंसी) : दिल्ली हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लांड्रिंग के मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को कोई भी राहत देने से मंगलवार को इंकार कर दिया। रुजिरा ने ईडी द्वारा दिल्ली में पेशी के लिए जारी सम्मनों को रद्द करने का अनुरोध अदालत से किया था। अदालत ने ईडी से बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर 3 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने अगली सुनवाई की तारीख 27 सितंबर तय की है।