मुंबई, 3 सितंबर (एजेंसी)
बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के पूर्व सहायक संजीव पलांदे की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को शुक्रवार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पलांदे ने एजेंसी द्वारा दायर किए मनी लाॅन्ड्रिंग के मामले को रद्द करने का अनुरोध किया है। देशमुख के निजी सचिव के तौर पर काम कर रहे अतिरिक्त जिलाधीश रैंक के अधिकारी पलांदे को ईडी ने मनी लाॅन्ड्रिंग मामले में 26 जून को गिरफ्तार किया था। वह अभी न्यायिक हिरासत में हैं। इस हफ्ते दायर याचिका में पलांदे ने मामले को रद्द करने का अनुरोध किया। उन्होंने मनी लाॅन्ड्रिंग रोकथाम कानून (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को भी चुनौती दी जिसके तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया है। याचिका में कहा गया है कि ईडी द्वारा दर्ज की गयी प्राथमिकी ‘राजनीति से प्रेरित’ है और यह पूरा मामला निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे द्वारा लगाए झूठे आरोपों पर आधारित है। वाजे को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार कर लिया था।
पलांदे ने आरोप लगाया कि उन पर ‘महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ झूठे सबूत पैदा करने और महाराष्ट्र राज्य की स्थिरता भंग करने के इरादे’ से मामला दर्ज किया गया और उन्हें गिरफ्तार किया गया है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 28 सितंबर के लिये निर्धारित कर दी।