नयी दिल्ली, 13 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल में 7 वर्षीय छात्र की कथित हत्या पर आधारित वृत्तचित्र ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ के प्रसारण पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स और चैनल न्यूज एशिया (सीएनए) को उक्त वृत्तचित्र के प्रसारण से उस वक्त तक रोक दिया है, जब तक कि स्कूल के सभी संदर्भ हटा नहीं दिए जाते। स्कूल के ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई कर रहे जस्टिस जयंत नाथ ने कहा कि वृत्तचित्र में उसके मूल रूप में गोपनीयता की सुरक्षा और मामले में शामिल पक्षों की प्रतिष्ठा पर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया गया है। अदालत ने कहा, ‘प्रतिवादियों (नेटफ्लिक्स, सीएनए, फिल्म निर्माता और अज्ञात पक्षों) को ‘ए बिग लिटिल मर्डर’ या इसके किसी भी संक्षिप्त संस्करण नामक वृत्तचित्र के स्ट्रीमिंग, प्रसारण आदि से रोक दिया गया है।’
गौरतलब है कि सितंबर 2017 में गुरुग्राम के एक स्कूल के वॉशरूम में कक्षा दो के एक छात्र की गला काटकर कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। मामले पर 10 अक्तूबर को सुनवाई होगी।