मथुरा, 24 दिसंबर (एजेंसी)
मथुरा की एक स्थानीय अदालत ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह विवाद को लेकर वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की तरह ही यहां भी हिन्दू सेना के दावे पर ईदगाह का अमीन सर्वेक्षण करने का आदेश दिया है। अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 20 जनवरी तय की है।
अमीन को उससे पूर्व संबंधित रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। वादी के अधिवक्ता शैलेश दुबे ने बताया कि 8 दिसंबर को दिल्ली निवासी हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता एवं उपाध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने सिविल जज सीनियर डिवीजन (तृतीय) की न्यायाधीश सोनिका वर्मा की अदालत में यह दावा किया था। इसमें कहा गया है कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर ईदगाह तैयार कराई गई थी। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर मंदिर बनने तक का पूरा इतिहास अदालत के समक्ष पेश किया। उन्होंने वर्ष 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ बनाम शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को भी अवैध बताते हुए निरस्त किए जाने की मांग की है।
‘आगरा में लाल किले की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबी ठाकुरजी की मूर्ति को निकलवाया जाये’
श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष वकील महेंद्र प्रताप सिंह ने एक बार फिर दावा किया है कि मुगल शासक औरंगजेब ने भगवान श्रीकृष्ण के मंदिर को तुड़वाकर उसमें स्थापित ठाकुर केशवदेव के श्रीविग्रह (मूर्ति) को आगरा भिजवाकर लाल किले की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया था। उन्होंने शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन नीरज गौड़ की अदालत में उपरोक्त याचिका दाखिल कर एक बार फिर अनुरोध किया है कि बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबे इन विग्रहों को निकाल कर ठाकुर केशवदेव मंदिर में स्थापित किया जाए और ऐसा होने तक उन सीढ़ियों पर सभी का आवागमन बंद किया जाए। अदालत ने इसकी सुनवाई के लिए 23 जनवरी की तारीख मुकर्रर की है।