Cough Syrup Death Case : तमिलनाडु सरकार की सख्ती, लाइसेंस रद्द कर कंपनी सील
कफ सिरप मामला: तमिलनाडु सरकार ने दवा कंपनी का लाइसेंस रद्द किया, कंपनी बंद की
Cough Syrup Death Case : तमिलनाडु स्थित श्रीसन फार्मास्युटिकल कंपनी का विनिर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। इसने मिलावटी कफ सिरप कोल्ड्रिफ का कथित तौर पर उत्पादन किया था। कंपनी को अब बंद करने का आदेश भी जारी किया जा चुका है।
राज्य सरकार ने सोमवार को यह जानकारी दी। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के अधिकारियों ने एक निरीक्षण के दौरान पाया कि कफ सिरप में 48.6 प्रतिशत डायएथिलीन ग्लाइकॉल (डीईजी) नामक एक पदार्थ मौजूद था, जो कि एक जहरीला पदार्थ है। यह दवा मध्य प्रदेश में बच्चों की मौत से कथित तौर पर जुड़ी है। अधिकारियों ने यह भी पाया कि कंपनी में उचित अच्छी विनिर्माण प्रथाओं (जीएमपी) और अच्छी प्रयोगशाला प्रथाओं (जीएलपी) का अभाव था और उन्होंने 300 से अधिक गंभीर और बड़े उल्लंघन दर्ज किए।
कंपनी के मालिक जी. रंगनाथन को हाल ही में मध्य प्रदेश के एक विशेष जांच दल ने गिरफ्तार किया था। इससे पहले दिन में, प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने धन शोधन निवारण अधिनियम के एक मामले में श्रीसन फार्मास्युटिकल्स और उसके कुछ अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। सरकार ने कहा कि श्रीसन फार्मास्युटिकल्स का दवा निर्माण लाइसेंस पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है। कंपनी को बंद किया जा रहा है। तमिलनाडु स्थित अन्य दवा निर्माण कंपनियों का विस्तृत निरीक्षण करने के आदेश दिए गए हैं।
प्रतिबंधित कोल्ड्रिफ कफ सिरप पीने के बाद अब तक मध्य प्रदेश के कम से कम 22 बच्चों की संदिग्ध तौर पर गुर्दे खराब होने के कारण मौत हो चुकी है। इनमें से अधिकतर छिंदवाड़ा जिले के परासिया के रहने वाले थे। कुछ अन्य बच्चों का महाराष्ट्र के नागपुर के अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। छिंदवाड़ा के कई बच्चों को उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए नागपुर के अस्पतालों में ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई थी।