199 करोड़ की कर छूट संबंधी कांग्रेस की याचिका खारिज
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 199.15 करोड़ रुपये की कर मांग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी है। न्यायिक सदस्य सतबीर सिंह गोदारा और लेखाकार सदस्य एम. बालगणेश की पीठ ने 21...
आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) ने आकलन वर्ष 2018-19 के लिए 199.15 करोड़ रुपये की कर मांग के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की अपील खारिज कर दी है। न्यायिक सदस्य सतबीर सिंह गोदारा और लेखाकार सदस्य एम. बालगणेश की पीठ ने 21 जुलाई को फैसला सुनाया कि 2 फरवरी, 2019 को दाखिल किया गया पार्टी का आयकर रिटर्न छूट के लिए योग्य नहीं है क्योंकि यह स्वीकार्य समय सीमा के बाद जमा किया गया था। कांग्रेस ने धारा 13-ए के तहत 199.15 करोड़ रुपये की छूट का दावा करने के बाद अपने विलंबित रिटर्न में शून्य आय घोषित की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 1994-95 के कांग्रेस के ही मामले में 23 मार्च, 2016 को अपने फैसले में यह बात पहले ही कह दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने ऐतिहासिक 2018 के फैसले में इसकी पुष्टि की, जिसमें उसने कहा कि कर मामलों में छूट के दावों की व्याख्या सख्ती से की जानी चाहिए। आदेश में कहा गया है, ‘इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए कि करदाता ने निर्धारित ‘देय’ तिथि के भीतर अपना रिटर्न दाखिल न करके धारा 13-ए के तीसरे प्रावधान का उल्लंघन किया है, उसका विवादित नेटिंग दावा भी खारिज किए जाने योग्य है।’

