नयी दिल्ली, 10 दिसंबर (एजेंसी)
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता में हल्के सुधार का शुक्रवार को संज्ञान लिया और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को अनुमति दी कि वह निर्माण गतिविधियों सहित अन्य पाबंदियों में छूट देने पर एक सप्ताह के भीतर फैसला ले सकता है। चीफ जस्टिस एनवी रमण की अगुवाई वाली विशेष पीठ ने उत्तर प्रदेश और राजस्थान को अपने पुराने आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। पीठ ने कहा कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को निर्माण क्षेत्र के मजदूरों को दिहाड़ी भुगतान के संबंध में अनुपालन हलफनामा दायर करना होगा। पीठ ने कहा, हम आयोग (एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) को निर्देश देते हैं कि वह विभिन्न उद्योगों और संगठनों की ओर से पाबंदियों में छूट के लिए मिली अर्जियों पर फैसला ले।