मुख्य समाचारदेशविदेशहरियाणाचंडीगढ़पंजाबहिमाचलबिज़नेसखेलगुरुग्रामकरनालडोंट मिसएक्सप्लेनेरट्रेंडिंगलाइफस्टाइल

Ban on Coldrif:  मध्य प्रदेश में ‘कफ सिरप' के कारण 14 बच्चों की मौत, डॉक्टर गिरफ्तार

Ban on Coldrif:  ‘‘जहरीले'' ‘कफ सिरप' की निर्माता कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज
मध्य प्रदेश के जबलपुर में शनिवार को कटारिया फार्मास्युटिकल्स पर छापेमारी के बाद एक अधिकारी 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप की बोतलें देखता हुआ। पीटीआई
Advertisement

Ban on Coldrif:  छिंदवाड़ा में संदिग्ध रूप से गुर्दों के काम करना बंद कर देने के कारण 14 बच्चों की मौत होने के बाद पुलिस ने लापरवाही के आरोप में एक चिकित्सक को गिरफ्तार किया है और ‘‘जहरीले'' ‘कफ सिरप' की निर्माता कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

मध्य प्रदेश सरकार ने ‘कोल्ड्रिफ कफ सिरप' की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों ने बताया कि दवा के नमूनों में अत्यधिक जहरीला पदार्थ पाया गया है। जिन बच्चों की मौत हुई है उनमें से दो छिंदवाड़ा शहर से, एक चौरई तहसील से और 11 परासिया उप-संभाग से थे।

Advertisement

पुलिस अधीक्षक अजय पांडे ने संवाददाताओं को बताया कि श्रीसन फार्मास्युटिकल्स, कांचीपुरम (तमिलनाडु) द्वारा निर्मित कोल्ड्रिफ को परासिया में 11 बच्चों की मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी और डॉ. प्रवीण सोनी के खिलाफ परासिया पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने बताया कि डॉ. सोनी यहां सरकारी चिकित्सक होने के बावजूद एक निजी क्लिनिक चलाते थे और उन्होंने सिरप लेने का परामर्श दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कोतवाली पुलिस की एक विशेष टीम ने डॉ. सोनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद शनिवार देर रात छिंदवाड़ा के राजपाल चौक से उन्हें गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा, ‘‘चिकित्सक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

उन्होंने लापरवाही भरा रवैया दिखाया और लगभग एक महीने तक बच्चों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बाद भी दवा लिख दी।'' पांडे ने ‘भाषा' को बताया कि सिरप की आपूर्ति करने के लिए निर्माता कंपनी पर भी जांच रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया गया है।

लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एक आदेश में कहा, ‘‘मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर छिंदवाड़ा जिले के परासिया में पदस्थ शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. प्रवीण सोनी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।''

आदेश में कहा गया है कि सोनी को जबलपुर में स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय से संबद्ध किया गया है। मुख्यमंत्री यादव ने शनिवार देर रात कहा था कि राज्य सरकार इस घटना को गंभीरता से ले रही है और मौतों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कंपनी एवं चिकित्सक पर भारतीय दंड संहिता की धारा 276 (औषधियों में मिलावट), धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) और औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 27 ए के तहत मामला दर्ज किया गया है।

Advertisement
Tags :
Coldrif bannedColdrif पर बैनcough medicineHindi Newsmedicine sale banखांसी की दवादवा बिक्री प्रतिबंधहिंदी समाचार
Show comments