Cold Syrup Ban कोल्ड्रिफ कफ सिरप पर पंजाब में पूरी तरह प्रतिबंध, एमपी में 14 बच्चों की मौत के बाद सख्त कार्रवाई
Cold Syrup Ban मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय फूड एंड...
Cold Syrup Ban मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में 14 बच्चों की दर्दनाक मौत के बाद पंजाब सरकार ने कोल्ड्रिफ कफ सिरप की बिक्री, वितरण और उपयोग पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह निर्णय फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन (एफडीए), पंजाब द्वारा सोमवार को जारी आदेश में लिया गया।
आदेश के अनुसार, कोल्ड्रिफ सिरप को सरकारी विश्लेषक और मध्य प्रदेश ड्रग्स टेस्टिंग लैबोरेटरी ने ‘मानक के अनुरूप नहीं’ बताया है। जांच में खुलासा हुआ कि इस सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (46.28 प्रतिशत) पाया गया है, जो एक अत्यंत जहरीला रासायनिक तत्व है और किडनी फेलियर तथा मृत्यु का कारण बन सकता है।
एफडीए ने अपने आदेश में लिखा है, ‘मामले की गंभीरता और इस उत्पाद के मध्य प्रदेश में बच्चों की हालिया मौतों से संबंध को देखते हुए, इसे पंजाब राज्य में बिक्री, वितरण और उपयोग के लिए संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है।’
साथ ही, सभी दवा विक्रेताओं, वितरकों, चिकित्सकों, अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे इस सिरप को न खरीदें, न बेचें, न ही मरीजों को दें। यदि राज्य में कहीं इसका स्टॉक उपलब्ध है, तो संबंधित जानकारी तुरंत एफडीए (ड्रग्स विंग) को सौंपी जाए।
सूत्रों के अनुसार, बच्चों की मौत गुर्दे (किडनी) फेल होने से हुई बताई जा रही है। सिरप का निर्माण तमिलनाडु स्थित एक फार्मा कंपनी ने किया था, जिसे अब जांच के घेरे में लिया गया है।
इस दुखद घटना के बाद देशभर में स्वास्थ्य विभागों में हड़कंप मच गया है। मध्य प्रदेश में कई अधिकारियों को निलंबित किया गया, कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। वहीं केरल और कर्नाटक जैसे राज्यों ने भी तुरंत दवा वितरण और प्रिस्क्रिप्शन संबंधी नियमों में सख्ती कर दी है।