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सीएलयू सीडी कांड : 12 साल बाद विधायक जरनैल सिंह कोर्ट में तलब

हरियाणा : एंटी करप्शन ब्यूरो ने पेश किया 500 पेज का आरोप-पत्र
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रतिया के विधायक जरनैल सिंह
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करीब 12 साल बाद विधायकों के सीएलयू सीडी कांड का जिन्न एक बार फिर बाहर आ गया है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में कांग्रेस विधायक जरनैल सिंह के खिलाफ अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश तरुण सिंघल की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। ब्यूरो की ओर से बुधवार को दायर आरोप-पत्र करीब 500 पेज का है। आरोप-पत्र पर अदालत ने रतिया के विधायक जरनैल सिंह को 20 अक्तूबर तक अदालत में पेश होने का नोटिस जारी किया है।

गौरतलब है कि वर्ष 2013 में इनेलो ने स्टिंग ऑपरेशन करके कांग्रेस के पांच विधायकों के खिलाफ सीएलयू में पैसे के लेन-देन की शिकायत की थी और इस मामले की सीडी जारी की थी। इसमें तत्कालीन विधायक व मंत्री राव नरेंद्र, नरेश सेलवाल, विनोद भ्याना, रामनिवास घोड़ेला व जरनैल सिंह शामिल थे। इसकी शिकायत तत्कालीन लोकायुक्त को भी की गई थी। लोकायुक्त की शिकायत पर 29 जनवरी 2016 को पांचों तत्कालीन विधायकों के खिलाफ अपने पद का दुरुपयोग करने के अलावा प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। हालांकि, इस मामले में सभी तत्कालीन विधायकों को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी।

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वकील से बात करके

बताऊंगा : जरनैल सिंह

रतिया के विधायक जरनैल सिंह ने कोर्ट से नोटिस मिलने की बात मानी। हालांकि, उन्होंने कहा कि वे अपने वकील से बात करने के बाद ही कोई बयान जारी करेंगे।

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