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चंद्रबाबू नायडू की तीन जमानत याचिकाएं खारिज

अमरावती, 9 अक्तूबर (एजेंसी) आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा विभिन्न मामलों में दायर 3 जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों...
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अमरावती, 9 अक्तूबर (एजेंसी)

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू द्वारा विभिन्न मामलों में दायर 3 जमानत याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं। नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और ‘फाइबर नेट’ मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित रूप से ‘हेरफेर’ करने तथा कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित रूप से लाभ की पेशकश करने से संबंधित है। अंगल्लू मामला अगस्त में तेदेपा प्रमुख द्वारा निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है। फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण -1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है।

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