नयी दिल्ली, 20 सितंबर (एजेंसी)
आगामी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-अति विशिष्टता (नीट-एसएस) 2021 के लिए परीक्षा पैटरन में कथित रूप से ‘अंतिम समय’ में किए गए परिवर्तनों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए सोमवार को सहमत हो गया। परीक्षा नवंबर में होनी है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने 41 स्नातकोत्तर डॉक्टरों की याचिका पर केंद्र, राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (एनबीई) और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) को नोटिस जारी किये और उनसे जवाब मांगा है। इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 27 सितंबर तय करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अपने लिखित प्रतिवेदन का संक्षिप्त नोट देने की भी इजाजत दे दी। याचिकाकर्ता देश भर से स्नातकोत्तर डॉक्टर हैं और नीट-एसएस 2021 को पास करके अति विशिष्टता धारण करने की इच्छा रखते हैं। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि परीक्षा की तारीखों की घोषणा 23 जुलाई को की गई थी, लेकिन बदले हुए प्रारूप को 31 अगस्त को सार्वजनिक किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील ने कहा कि नीट-एसएस 2021 की परीक्षाएं 13-14 नवंबर को होनी हैं और शैक्षिक मामलों में यह स्पष्ट सिद्धांत है कि एक बार कैलेंडर (परीक्षा कार्यक्रमों) की घोषणा हो जाने के बाद परीक्षा प्रारूप में बदलाव का सवाल ही नहीं है।