नयी दिल्ली, 27 अगस्त (एजेंसी)
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मध्यवर्ती संस्थानों के लिए सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप की ओर से दायर याचिकाओं पर शुक्रवार को केंद्र से जवाब मांगा जिसके तहत मेसेजिंग ऐप के लिए यह पता लगाना जरूरी है कि किसी संदेश की शुरुआत किसने की। चीफ जस्टिस डीएन पटेल की पीठ ने नोटिस जारी करके केंद्र को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय के माध्यम से याचिका के साथ ही नियमों पर रोक लगाने के लिए अर्जी पर भी जवाब देने को कहा। मामले की सुनवाई 22 अक्तूबर को होगी।
व्हाट्सएप ने अपनी याचिका में कहा कि संदेश की शुरुआत करने वाले का पता लगाने वाला प्रावधान असंवैधानिक व निजता के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।