जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे पर केंद्र से 4 सप्ताह में मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के अनुरोध वाली कई याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र को चार हफ्ते का समय दिया। चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता अहमद मलिक द्वारा दायर याचिकाओं सहित कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें जम्मू-कश्मीर को ‘जल्द से जल्द’ पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने के केंद्र के आश्वासन पर अमल का आग्रह किया गया था। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वकील ने सुप्रीम कोर्ट के दिसंबर 2023 के फैसले में दर्ज एक हलफनामे का हवाला दिया, जिसमें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा गया था। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के संबंध में जम्मू-कश्मीर प्रशासन के साथ विचार-विमर्श चल रहा है।