नयी दिल्ली, 15 अप्रैल (एजेंसी)
सुप्रीमकोर्ट ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को यह सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में ईंट भट्ठों का औचक निरीक्षण करने का निर्देश दिया है कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार उत्पादन हो। जस्टिस के एम जोसेफ और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने एनसीआर में ईंट भट्ठों के संचालन के लिए कई निर्देश पारित किए। शीर्ष अदालत ने निर्देश दिया कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा में स्थित उन इकाइयों को कुछ शर्तों के साथ संचालन की अनुमति है, जिनके पास इसके लिए मंजूरी है और जिन्होंने अपनी उत्पादन क्षमता घोषित की है। पीठ ने कहा, ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को इकाइयों का संचालन कर रहे लोगों को कोई नोटिस और चेतावनी दिए बिना यह सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करना चाहिए कि पूर्वोक्त अधिसूचना के संदर्भ में उत्पादन हो रहा है।’ उसने कहा, ‘उत्पादन इस शर्त पर किया जाएगा कि वह संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार तय उत्पादन क्षमता तक ही सीमित होगा।’
शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि इकाइयों को चलाने वाले व्यक्ति हर चक्र के अंत में अपनी इकाइयों में किए गए वास्तविक कुल उत्पादन (प्रत्येक चक्र से उत्पन्न) की जानकारी संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को देंगे। मामले की आगे की सुनवाई के लिए छह मई की तिथि तय की गई। शीर्ष अदालत ने ईंट भट्ठों में जिगजैग प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश को चुनौती देने वाली विभिन्न ईंट भट्ठा संघों की याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया।