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केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स कर्मियों को रिटायरमेंट के दिन मिलेगा मानद रैंक

नयी दिल्ली, 29 मई (एजेंसी) गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को उनकी रिटायरमेंट के दिन मानद रैंक (एक रैंक ऊपर) प्रदान करने का फैसला किया है। कांस्टेबल...
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नयी दिल्ली, 29 मई (एजेंसी)

गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और असम राइफल्स के अधिकारी रैंक से नीचे के कार्मिकों को उनकी रिटायरमेंट के दिन मानद रैंक (एक रैंक ऊपर) प्रदान करने का फैसला किया है।

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कांस्टेबल से उप निरीक्षक के पद पर सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों के आत्मसम्मान, गौरव और मनोबल को बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। गृह मंत्रालय ने निर्णय लिया है कि, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल पद पर, हेड कांस्टेबल सहायक उप निरीक्षक पद से, सहायक उप निरीक्षक उप निरीक्षक पद से, उप निरीक्षक निरीक्षक पद से, राइफलमैन हवलदार पद से तथा हवलदार वारंट ऑफिसर पद से सेवानिवृत्त होंगे। हालांकि, इस पहल के तहत कोई वित्तीय या पेंशन लाभ नहीं मिलेगा। विज्ञप्ति में कहा गया है, ‘केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में, गृह मंत्रालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में अधिकारी रैंक से नीचे के कर्मियों को उनकी रिटायरमेंट के दिन एक रैंक ऊपर की मानद रैंक प्रदान करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।’

मानदंड और नियम तय

मानद रैंक प्रदान करने के लिए पात्रता मानदंड और नियम भी तय किये गए हैं जैसे कि कार्मिक को रिटायरमेंट के समय सभी पदोन्नति मानदंडों को पूरा करना होगा, उसका अच्छा व साफ सेवा रिकॉर्ड होना चाहिए, पिछले पांच वर्षों की वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट का मूल्यांकन कम से कम ‘अच्छा’ होना चाहिए, पिछले पांच वर्षों में कोई बड़ी सजा नहीं मिली होनी चाहिए और संदेह से परे ईमानदारी होनी चाहिए।

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